मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana) की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत 18 साल से लेकर 40 साल तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
दोनों क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी जो 2 साल तक उद्योग के सफल संचालन पर अनुदान में परिवर्तित हो जाती है। मतलब उद्योग क्षेत्र के लिए 6.25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख का मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए और पहले से किसी भी योजना का लाभ ना ले रहा हो और वह बैंक का डिफाल्टर ना हो।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Yuva Swarojgar Yojana) को लागू करने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की यही इच्छा है कि वह अपने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके और उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर सके। इस योजना के लागू होने से राज्य के गरीब युवाओं को काफी ज्यादा फायदा होगा।
अपना उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है इसलिए लोगों को अपना उद्योग खोलने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि राज्य सरकार अपने युवाओं के साथ खड़ी है क्योंकि वह युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए उनकी आर्थिक सहायता करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए कितने प्रतिशत का अंशदान करना होगा?
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Yuva Swarojgar Yojana) के लिए सामान्य श्रेणी के लोगों को 10% का अंशदान करना होगा एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग को 5% का अंशदान करना होगा। इसके साथ-साथ उद्योग शुरू होने के बाद 2 वर्षों तक उद्योग सफलतापूर्वक चलता है तो सरकार द्वारा दिया गया लोन अनुदान में बदल जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से होने वाले लाभ क्या है?
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Yuva Swarojgar Yojana) के लागू होने से उत्तर प्रदेश राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा मदद की जाएगी ।
- युवा स्वरोजगार योजना के लागू होने से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा।
- युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए एवं सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन राज्य सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा।
- युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो आवेदक कम लागत की इकाइयों पर काम कर रहा होगा उसे लोन देने में सरकार की तरफ से प्राथमिकता दी जाएगी।
- युवा स्वरोजगार योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी ही उठा पाएंगे।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता क्या है? - युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है।
- आवेदन करता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का पहले किसी भी बैंक में ऋण नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था से डिफाल्टर ना हो।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक कम से कम दसवीं कक्षा पास होना चाहिए।
- आवेदक का किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि उसके आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन–कौन से हैं? - आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर